Download App from

बिना रजिस्ट्रेशन स्कूल चलाना संचालकों को पड़ेगा महंगा

  • 15 अगस्त तक प्राइवेट स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराने का अनिवार्य
  • रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को भरना होगा एक लाख का जुर्माना

पटना। बिहार में 24 हजार प्राइवेट स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। अब बिना रजिस्ट्रेशन स्कूल चलाने वाले की खैर नहीं है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इन प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसते हुए एक आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर प्राइमरी के डायरेक्टर मिथलेश मिश्रा ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें अब इन स्कूलों को या तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा या बंद करना होगा।

विभागीय आदेश के मुताबिक आरटीई में आने वाले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर एक लाख का जुर्माना देना होगा। मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलज को 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना है। उन्होंने बताया कि इससे स्कूलों को फायदा होगा। सरकार से अनुदान मिलेगा। साथ ही बच्चें को एडमिशन की जानकरी ऑनलाइन देने से अनियमितता दूर होगी।

 

Picture of हिमांशु शेखर

हिमांशु शेखर

17 वर्षों से पत्रकारिता का सफर जारी। प्रिंट मीडिया में दैनिक भास्कर (लुधियाना), अमर उजाला (जम्मू-कश्मीर), राजस्थान पत्रिका (जयपुर), दैनिक जागरण (पानीपत-हिसार) और दैनिक भास्कर (पटना) में डिप्टी न्यूज एडिटर के रूप में कार्य करने के बाद पिछले एक साल से newsvistabih.com के साथ डिजिटल पत्रकारिता।
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Share this post:

खबरें और भी हैं...

लाइव क्रिकट स्कोर

HUF Registration Services In IndiaDigital marketing for news publishers

कोरोना अपडेट

Weather Data Source: wetter in Indien morgen

राशिफल

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x