- 15 अगस्त तक प्राइवेट स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराने का अनिवार्य
- रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को भरना होगा एक लाख का जुर्माना
पटना। बिहार में 24 हजार प्राइवेट स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। अब बिना रजिस्ट्रेशन स्कूल चलाने वाले की खैर नहीं है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इन प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसते हुए एक आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर प्राइमरी के डायरेक्टर मिथलेश मिश्रा ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें अब इन स्कूलों को या तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा या बंद करना होगा।
विभागीय आदेश के मुताबिक आरटीई में आने वाले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर एक लाख का जुर्माना देना होगा। मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलज को 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना है। उन्होंने बताया कि इससे स्कूलों को फायदा होगा। सरकार से अनुदान मिलेगा। साथ ही बच्चें को एडमिशन की जानकरी ऑनलाइन देने से अनियमितता दूर होगी।