वाराणसी | ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। हिंदू पक्ष की संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे की अपील पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया। कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में न तो सर्वे होगा और न ही खुदाई होगी। मस्जिद के सर्वे को लेकर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हिंदू पक्ष अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है।
अधिवक्ता बोले..हाई कोर्ट जाएंगे
फैसले के बाद हिन्दू पक्ष के मुख्य अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी और हिंदू पक्ष अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे लगता है कि इस न्यायालय ने माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। आदेश की कॉपी लेने के बाद हाई कोर्ट जाएंगे।
33 साल पुराना है मामला
दरअसल, यह मामला 33 साल पुराना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 1991 में दायर याचिका पर फैसला सुनाया। इसे 33 साल पहले स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास, डॉ. रामरंग शर्मा और पंडित हरिहर नाथ पांडेय ने पूरे परिसर की ASI सर्वे की मांग उठाई थी। हालांकि, तीनों की मौत हो चुकी है। अब वादी वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी हैं। सर्वे की मांग वाली याचिका पर 8 महीने से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चली।