- ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर 22 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन
- पुरुष शिक्षकों को न्यूनतम 3 अनुमंडलों का विकल्प देना होगा
- 1 से 7 जनवरी के बीच शिक्षकों को योगदान करना होगा
पटना | बिहार के 1.87 लाख शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 7 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ट्रांसफर के लिए आवेदन नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक और बीपीएससी पहले और दूसरे चरण के चयनित शिक्षक ही कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 नवंबर तक ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन पर जारी रहेगी।
विकल्प नहीं भरा तो… वर्तमान पदस्थापन वाले जिले में कहीं भी ट्रांसफर
विभाग ने स्पष्ट कहा है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को हर हाल में स्थानांतरण का विकल्प भरना होगा। विकल्प नहीं भरने पर वर्तमान पदस्थापना स्थान को गृह जिला मान कहीं पर भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नए प्रतिस्थापन के बाद यह नियोजित शिक्षक राज्य कर्मी बनते हुए विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे।
महिलाएं गृह पंचायत को ऑप्शन नहीं दे सकतीं
महिला शिक्षकों को अधिकतम 10 पंचायत और न्यूनतम 3 पंचायत का ऑप्शन देना है। महिला शिक्षक अपने गृह पंचायत का ऑप्शन नहीं भर सकतीं। विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, असाध्य रोग, गंभीर रोग और दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षक- शिक्षिका जिला अनुमंडल प्रखंड का चयन करेंगे।
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में विद्यालय आवंटन
शिक्षकों को विद्यालय रेंडमाइजेशन तकनीक से आवंटित किए जाएंगे। दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में विद्यालय आवंटित होगा। 1 से 7 जनवरी के बीच शिक्षकों को आवंटित विद्यालय में योगदान करना होगा।