- महाकुंभ के दौरान दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद लिया फैसला
- रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को निर्देश जारी किया
नई दिल्ली/एजेंसी | ट्रेन के विलंब से चलने या फिर प्लेटफार्म के खाली होने पर कुछ ट्रेनों का आखिरी समय में निर्धारित प्लेटफार्म बदल दिया जाता था। ऐसे में यात्रियों की ट्रेन छूट जाती थी, लेकिन अब ट्रेन नहीं छूटेगी। रेलवे ने इस संबंध में नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक, अब अगर अंतिम समय में किसी ट्रेन का प्लेटफार्म किसी कारणवश बदलता है तो उस ट्रेन को 10 मिनट अतिरिक्त रोका जाएगा। भारतीय रेलवे ने यह बदलाव पिछले दिनों महाकुंभ के दौरान दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे के बाद किया है।
इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने पूर्व मध्य रेलवे के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय रेलवे को निर्देश जारी किया गया है। इसके बाद पूमरे जोन में भी इसे लागू करने की कवायद शुरू होने जा रही है। खासकर यह पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र समेत जोन के सभी प्रमुख स्टेशनों पर लागू किया जाएगा।
बिना परिचालन अधिकारी के परमिशन का नहीं बदलेगा प्लेटफार्म
निर्देश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी कारणवश अंतिम समय में ट्रेन का प्लेटफार्म बदलना जरूरी होता है, तो उसकी अनुमति मंडल रेल के परिचालन अधिकारी लेंगे। यानी मंडल के परिचालन अधिकारी से बिना परमिशन स्टेशन मास्टर या डायरेक्टर खुद से प्लेटफार्म बदलने का निर्णय नहीं लेंगे।
यात्रियों की सुरक्षा व संरक्षा पर विशेष ध्यान
दानापुर मंडल के सीनियर डीसीएम अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि अंतिम समय में ट्रेन का प्लेटफार्म परिवर्तित करने से यात्रियों विशेषकर बुजुर्गों व बच्चों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार यात्री दौड़ते व गिरते हुए प्लेटफार्म पर जाते थे। इस कारण कई बार यात्रियों की ट्रेन भी छूट जाती थी। रेलवे प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लिया तथा उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में अगर अंतिम समय में ट्रेन का प्लेटफार्म परिवर्तन किए जाने पर ट्रेन को कम से कम 10 मिनट तक रोकने का निर्देश दिया है।
