- 25-25 हजार दो मुचलके पर सूरजभान सिंह को मिली जमानत
- रामलखन सिंह और दोषी वीरेंद्र ईश्वर चार साल के लिए गए जेल
- मामले में सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया
बेगूसराय | एमपी-एमएलए कोर्ट के जज संजय कुमार ने मंगलवार को एक मामले में दोषी पाते हुए बाहुबली व पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को एक साल और भाजपा नेता रामलखन सिंह व वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को 4-4 साल जेल की सजा सुनाई। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया। पूर्व सांसद के वकील मंसूर आलम ने जमानत देने की गुहार लगाई। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने 25-25 हजार रुपए दो निजी मुचलके भरे। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। रामलखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को तत्काल जेल भेज दिया गया। पुलिस टीम पर गोलीबारी मामले में यह फैसला करीब 33 साल बाद आया है। रामलखन सिंह भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं।