पटना | बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। पहले चरण के तहत 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इसे लेकर आज शाम 5 बजे से इन क्षेत्रों में चुनावी शोर थम जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से इन इलाकों में धारा 126 कर दी जाएगी। इससे चौक-चौराहों पर हो रही बैठकों और लाउडस्पीकरों के शोर बंद हो जाएंगे, लेकिन प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर अपने पक्ष में वोट मांग सकते हैं।
जानिए, क्या कहता है नियम
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत 48 घंटों की समयावधि के दौरान चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। इस समयावधि में कोई भी उम्मीदवार किसी तरह की जनसभा आयोजित नहीं कर सकता। न ही उसमें शामिल हो सकता है। किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमेटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।

प्रशासन की नजर, फ्लाइंग टीम गठित
चुनाव के अंतिम दौर में हर प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। किसी भी कीमत पर आचार संहिता का उल्लंघन न होने इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर क्षेत्रों में प्लाइंग स्क्वाड टीमों, वीडियो सर्विलांस टीमों और संदिग्ध स्थानों पर पुलिस नाकों की व्यवस्था की गई है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन व उपहार इत्यादि के वितरण की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में फ्लाइंग भी गठित की हुई हैं। होटलों, गेस्ट हाउस और कम्युनिटी हॉल्स की तलाशी ली जाएगी ताकि कोई भी नेता या कार्यकर्ता चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए वहां न छिपा हो।
क्या-क्या प्रतिबंधित रहेगा
धारा 126 लागू होते ही चुनावी प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। सार्वजनिक सभा नहीं हो सकेगी। जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लाउडस्पीकर या किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होगा। पाबंदी मतदान समाप्त होने तक जारी रहेगी।












