पटना | बिहार में विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। इसके तहत पहले चरण का प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थम गया। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा। वोट करने के लिए आपके पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। अगर यह नहीं है या आपके पास डाक के माध्यम से नहीं पहुंचा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आप बगैर मतदाता पहचान पत्र के भी वोट डाल सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपके पास 13 में से कोई एक प्रमाणपत्र होना ही चाहिए। अगर इनमें से एक भी प्रमाणपत्र आपके पास नहीं हैं तो फिर वोट नहीं डाल पाएंगे।
इस संबंध में चुनाव आयोग ने कहा है कि केवल वोटर आइडी नहीं होने के कारण किसी भी मतदाता को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। आपका नाम मतदाता सूची में है और वोट डालने जा रहे हैं तो चुनाव आयोग की ओर से बताए गए 13 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र में से कोई एक अपने साथ रखना होगा।
कौन-कौन से प्रमाणपत्र मान्य होंगे

शर्त : मतदाता सूची में नाम होना जरूरी
आपको यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान तभी कर सकते हैं जब आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो ऊपर दिए गए वैकल्पिक दस्तावेज भी आपके किसी काम के नहीं। इसलिए यह जरूरी है कि वोटर लिस्ट में अपने नाम को देख लें।
चुनाव आयोग है तैयार, बस अब आपका है इंतज़ार✨
इस बिहार चुनाव में घर से बाहर निकलिए और मतदान केंद्र जाकर अपना वोट ज़रूर दीजिए।
Poll Day #LetsGetInked
🗓️ Phase 1 : 6th November
🗓️ Phase 2 : 11th November #BiharElections2025 #LoktantrKaTyohar #ECI pic.twitter.com/RHfILmJnuA— Election Commission of India (@ECISVEEP) November 4, 2025
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