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बिहार में बिना लाइसेंस वाली मांस-मछली की दुकानें होंगी बंद

  • मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी नगर निकायों के अधिकारियों को दिया निर्देश
  • व्यापक निरीक्षण अभियान चलाने और रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा

पटना | राज्य में शहरी स्वच्छता और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी नगर निकायों को अवैध रूप से संचालित मांस-मछली दुकानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रावधानों का उल्लंघन कर संचालित दुकानों के विरुद्ध सख्त विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से धारा 345 (4) के अंतर्गत बिना अनुज्ञप्ति चल रही दुकानों को बंद कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विभाग ने सभी नगर निकायों के अधिकारियों को व्यापक निरीक्षण अभियान चलाने और अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

विभाग ने ऐसा आदेश क्यों दिया
विभाग के संज्ञान में आया है कि कई शहरी क्षेत्रों में बिना विधिवत अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के मांस-मछली की दुकानें संचालित की जा रही हैं। साथ ही अनेक दुकानों में निर्धारित स्वच्छता मानकों की अनदेखी की जा रही है और खुले व अस्वास्थ्यकर वातावरण में विक्रय किया जा रहा है। इससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

विभागीय जांच में क्या जानकारी मिली
विभागीय जांच में पाया गया कि कई दुकानें धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के निकट संचालित हो रही हैं, जो नियमों के प्रतिकूल है। ऐसे मामलों में सामाजिक संवेदनशीलता और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग क्या करेगा :- बिना लाइसेंस संचालित दुकानों की पहचान, बंदी और धारा 345 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई होगी।

नगर निकायों को क्या-क्या निर्देश मिले

  • बिना वैध अनुज्ञप्ति संचालित दुकानों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाए।
  • स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाली दुकानों को बंद कराया जाए।
  • संवेदनशील स्थानों के आसपास संचालित दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जाए।
  • भविष्य में संचालन हेतु निर्धारित नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

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विनोद कर्ण

पत्रकारिता में 37 वर्षों का अनुभव। 1988 में पटना से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक नवभारत टाइम्स से जुड़े। 1995 से 2000 तक मधुबनी से हिन्दी दैनिक आज के जिला संवाददाता रहे। अप्रैल 2000 से अगस्त 2002 तक अमर उजाला के जालंधर संस्करण में अबोहर के ब्यूरो चीफ रहे। गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इस पेशे से 4 साल दूर रहे। 2006 में दैनिक जागरण, बेतिया से नई पारी शुरू की। तीन माह बाद सिल्लीगुड़ी स्थानांतरित। फिर पटना तबादला। 2008 से 2014 तक दैनिक जागरण, बेगूसराय और खगड़िया में ब्यूरो चीफ रहे। 2014 से 2017 तक दैनिक जागरण भागलपुर में डेस्क पर सीनियर सब एडिटर रहे। उसके बाद से न्यूज पोर्टल लाइव सिटीज, बिफोर प्रिंट और टॉप हिन्दी न्यूज से जुड़े रहे। वर्तमान में समकालीन तापमान के साथ-साथ newsvistabih.com न्यूज पोर्टल में स्वतंत्र रूप से लेखन जारी।
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