- डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ऑनलाइन दाखिल-खारिज में अनावश्यक विलम्ब पर सख्त
- सभी जिला समाहर्ताओं को निर्देश, आधारहीन ‘स्वतः आपत्ति’ को बताया गया कदाचार
पटना | राज्य में ऑनलाइन भूमि दाखिल-खारिज मामलों के निष्पादन में अनियमितता और अनावश्यक विलम्ब को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी डीएम को स्पष्ट निर्देश दिया है कि दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 एवं संशोधित नियमावली, 2020 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। सचिव ने बताया कि आम-खास सूचना जारी होने के बाद 14 दिनों की अवधि में यदि कोई वैध आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो अंचल अधिकारी बिना देरी के दाखिल-खारिज का आदेश पारित करें।

टाल-मटोल वाली नीति छोड़नी होगी
जारी पत्र में कहा गया है कि दाखिल-खारिज के लिए कई अंचलों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद एवं अन्य स्रोतों से यह बात सामने आ रही है कि आपत्तिरहित मामलों को भी जान-बूझकर लंबित रखा जा रहा है। यह लापरवाही नहीं, बल्कि व्यवस्था के विरुद्ध गंभीर अपराध है। टाल मटोल वाली नीति सभी को छोड़नी होगी।
… तो सीओ पर की जाएगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
जिला पदाधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि सरकारी खाता या खेसरा से संबंधित भूमि के मामलों में ही संतुष्टि के आधार पर स्वतः आपत्ति दर्ज की जा सकती है। अन्य मामलों में बिना ठोस कारण के स्वतः आपत्ति दर्ज करना कदाचार की श्रेणी में आएगा। जवाबदेही तय करते हुए विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि किसी अंचल में अकारण लंबित दाखिल-खारिज वादों की संख्या अधिक पाई जाती है तो संबंधित अंचल अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

19 जनवरी से राजस्व अधिकारी करेंगे समस्या समाधान
सभी राजस्व अधिकारी प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अपने कार्यालय में जनसमस्याओं का समाधान करेंगे। 19 जनवरी से यह व्यवस्था लागू होगी।
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— Revenue and Land Reforms Department (@BiharRevenue) January 16, 2026










