पटना | लंबे समय के इंतजार के बाद बिहार सरकार ने सोमवार को शिक्षकों के लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर नई पॉलिसी का ऐलान किया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीपीएससी से पास और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों का इस साल ट्रांसफर होगा। जल्द ही आवेदन लिए जाएंगे और दिसंबर 2024 तक नए स्कूलों में नियुक्ति दे दी जाएगी। पति-पत्नी की पोस्टिंग एक स्कूल में हो सकेगी। हालांकि पूर्व से निर्धारित हर पांच साल में शिक्षकों का ट्रांसफर अनिवार्य होगा।
पुरुष शिक्षकों को अपने अनुमंडल में नहीं मिलेगी पोस्टिंग
शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह नीति सिर्फ बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों पर लागू होगी। स्थानीय निकायों से नियुक्त शिक्षक इस नीति का लाभ नहीं ले पाएंगे। नई नीति में कई अहम बातों का ध्यान रखा गया है। पुरुष शिक्षकों को अपने ही अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। पहले चरण में सभी योग्य शिक्षकों का ट्रांसफर मुख्यालय स्तर से होगा। अगर बीपीएससी टीआरई-1, टीआरई-2 और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों ने ट्रांसफर का विकल्प नहीं चुना है, तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा।
दिव्यांग और गंभीर बीमारी वालों को प्राथमिकता, ई शिक्षा कोष एप से करना होगा आवेदन
तबादले के लिए शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र करना होगा। गंभीर रोग से पीड़ित जैसे किडनी, हार्ट या दिव्यांग और विधवा महिला शिक्षकों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत अगर पत्नी की तबीयत खराब रहती है तो पति को उसके स्कूल में ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसके अलावा पति की भी तबीयत खराब रहती है तो उसी स्कूल में पत्नी को स्थानांतरण किया जाएगा।
ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए दिए जाएंगे 10 ऑप्शन
नियमित शिक्षक, बीपीएससी या साक्षमता परीक्षा पास शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं देते हैं तो अपने मूल विद्यालय में ही बने रहेंगे। उनके पांच साल की अवधि पूरा होने पर विभाग विचार करेगा। ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए 10 ऑप्शन दिए जाएंगे।
ट्रांसफर में इनको मिलेगी प्राथमिकता
ट्रांसफर के दौरान राज्य स्तरीय वरीयता का ध्यान रखा जाएगा। गंभीर बीमारी जैसे कैंसर से पीड़ित शिक्षक या उनके परिवार के सदस्य को पसंदीदा जिले, अनुमंडल या पंचायत में पोस्टिंग मिल सकेगी। विधवा, तलाकशुदा और अन्य महिला शिक्षिकाओं को भी पसंदीदा जगह पर पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर पति सरकारी कर्मचारी है, तो पति के कार्यस्थल के आधार पर महिला शिक्षिका को ट्रांसफर का विकल्प मिलेगा।
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Press Release, Transfer Pollicy Education -OCT-2024