- शीतलहर के प्रकोप के कारण डीएम ने दिया निर्देश
बेगूसराय। जिले में वर्तमान में जारी शीतलहर तथा विशेष रूप से सुबह एवं शाम के समय तापमान में हो रही अत्यधिक गिरावट को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
जिला दंडाधिकारी बेगूसराय श्रीकांत शास्त्री ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सहित कक्षा 8वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का निर्देश दिया है।
किस नियम के तहत ऐसा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत।
आठवीं से ऊपर के बच्चों का क्या
कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं का संचालन शीतलहर के कारण विशेष सावधानी के साथ पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक होगा। मिशन दक्ष एवं प्री-बोर्ड तथा बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित की जाने वाली विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश के प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी।
आंगनबाड़ी के लिए निर्देश
जिला पदाधिकारी ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे के बीच केवल बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
डीएम का आदेश पत्र








