बेगूसराय | जिले में लगातार बढ़ रही अत्यधिक ठंड एवं गिरते तापमान को देखते हुए डीएम श्रीकांत शास्त्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत बेगूसराय जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 दिसंबर तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
8वीं से ऊपर की कक्षाएं 10 बजे से चलेंगी
आदेश में कहा गया है कि कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी। डीएम ने कहा कि प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाओं अथवा परीक्षाओं को इस आदेश के दायरे से मुक्त रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
विद्यालय प्रबंधन समितियों को निर्देश
जिला दण्डाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों को निर्देश दिया है कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुपालन की निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है।
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