- धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने का आरोप
- एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया है कुर्की का आदेश
पटना | पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पुलिस ने शुक्रवार देर रात पटना के मंदिरी स्थित आवास से गिरफ्तार किया। पुलिस रात के करीब 11 बजे उनके आवास पहुंची थी। मामले की जानकारी के बाद भारी संख्या में उनके समर्थक जमा हो गए और सांसद को नहीं ले जाने पर अड़ गए। समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई। अब पप्पू यादव को शनिवार सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा।

गिरफ्तारी के बाद IGIMS में कराया गया मेडिकल
पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पप्पू यादव को 1995 में IPC सेक्शन 468, 506 और 120B के तहत दर्ज एक केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल के लिए IGIMS ले जाया गया। उनके केयरटेकर को उनके साथ भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार, मामला 31 साल पुराने धोखाधड़ी का है। गर्दनीबाग थाने में दर्ज इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पप्पू यादव के अलावा तीन आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दिया था।
#WATCH | Patna, Bihar | Independent MP Pappu Yadav says, “… I am not well… I don’t know what will happen with me…” https://t.co/NfhVlI0fI4 pic.twitter.com/MIpnQL7HPg
— ANI (@ANI) February 6, 2026
शिकायतकर्ता का आरोप : धोखाधड़ी कर किराए पर लिया मकान
दरअसल आरोप है कि 1995 में पटना के जिस घर में पप्पू यादव किराये पर रहने गए थे, उसी पर बाद में कब्जा कर लिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने धोखाधड़ी कर उनके मकान को किराए पर लिया था। बाद में पता चला कि पप्पू यादव इस मकान में कार्यालय चला रहे हैं। इसी मामले में कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। निर्धारित तिथि को कोई हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने इस्तेहार चिपकाने का आदेश दिया। बावजूद पप्पू यादव समेत अन्य आरोपित कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने तीन दिन पहले संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। अब जाकर पुलिस ने सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया। मामले में सुनवाई के लिए अदालत ने 7 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित की है।










