- वंशावली में मृत लिखा होगा तो वह भी प्रमाण
- राजस्व महा अभियान के कामकाज में आएगी तेजी
पटना | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महा अभियान चलाया जा रहा है। महा अभियान के दौरान उत्तराधिकार एवं बंटवारा के आधार पर नामांतरण को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उत्तराधिकारी को सफेद कागज पर स्व-घोषणा पत्र देकर मुखिया अथवा सरपंच से अभिप्रमाणित कराना होगा। अभिप्रमाणित होने पर वह मृत्यु प्रमाण पत्र मान्य होगा। साथ ही अगर वंशावली में किसी सदस्य के नाम के साथ मृत लिखा है तो उसे भी प्रमाण पत्र माना जाएगा।
10 अगस्त को हुई बैठक, 12 को लिया गया निर्णय
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिला समाहर्ताओं को पत्र निर्गत किया है। पत्र में बताया गया है कि राजस्व महा-अभियान के सफल संचालन के लिए 10 अगस्त को पंचायत प्रतिनिधियों के संघों के साथ राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, पटना में बैठक हुई थी। बैठक में प्रतिनिधियों के सलाह के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। बताया कि कई मामलों में रैयत या जमाबंदीदार की मृत्यु वर्षों पूर्व हो चुकी है। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में तत्काल प्रमाण पत्र बनवाना आसान नहीं है।
मंत्री बोले – मामलों के निपटारे में आएगी तेजी
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि इस निर्णय से पुराने लंबित नामांतरण एवं बंटवारा मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। सभी जिले के समाहर्ताओं को अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस आदेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया है।
Bihar News: अपर मुख्य सचिव बोले- राजस्व महा-अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों की होगी अहम भूमिका https://t.co/PaaQbiBaxy
— Revenue and Land Reforms Department (@BiharRevenue) August 12, 2025
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