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पेपर लीक करने पर बिहार में 10 साल की सजा के साथ एक करोड़ का जुर्माना

नीतीश सरकार विधानसभा में पेपर लीक के खिलाफ विधेयक पेश करेगी। इस नए कानून में अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  • एंटी पेपर लीक बिल की खास बातें
  • बिहार सरकार ने तैयार किया बिहार लोक परीक्षा विधेयक-2024
  • नीतीश सरकार इसे आज विधानसभा में पेश करेगी
  • नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे
  • इस कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय एवं गैरजमानती होंगे
  • डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे मामले की जांच

पटना | मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नीतीश सरकार विधानसभा में पेपर लीक के खिलाफ विधेयक पेश करेगी। बिहार में लगातार हो रहे पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। इस नए कानून में अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक-2024 की प्रतियां विधायकों को साेमवार को ही बांटी गई थीं।
विधानसभा से बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक-2024 पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर संज्ञेय एवं गैरजमानती धाराएं लगेंगी। नया नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होगा। इस नियम के तहत पेपर लीक मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी से कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही मानसून सत्र में पेपर लीक पर नया बिल लाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता लाना है। उन व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थानों को प्रभावी ढंग से और कानूनी रूप से रोकना है, जो अनुचित तरीकों में लिप्त हैं और लोक परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

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Author: newsvistabih

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