एजेंसी | 1 सितंबर से सरकार कई नियमों में बदलाव करने जा रही है। बदले नियम का असर हमारे जनजीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से पड़ेगा। जिन नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं उनमें बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाने वाला नया नंबर समेत बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई अन्य बदलाव भी शामिल है।
जानकारी के अनुसार, 1 सितंबर से दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो 1035 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा और बाइक चलाने वाले का लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है।
3% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
सरकारी कर्मचारियों के लिए सितंबर में महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ सकता है। इसके बाद डीए 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा।
क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदलेंगे
एचडीएफसी बैंक की ओर से अब यूटिलिटी ट्रांजेक्शन पर हर महीने 2000 रिवॉर्ड प्वाइंट तक ही मिलेंगे। इसके अलावा, थर्ड पार्टी एप के जरिए एजुकेशन पेमेंट पर कोई रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं मिलेगा। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ओर से क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम देय राशि को कम किया जाएगा। भुगतान की तारीख 18 दिन से घटाकर 15 दिन होने की संभावना है।
फर्जी कॉल व मैसेज से बचेंगे ग्राहक
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने फर्जी कॉल और मैसेज को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर से सभी टेलीकॉम कंपनियों को 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाले व्यावसायिक कॉल और संदेश को ब्लॉक चेन आधारित प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। इससे फर्जी कॉल और मैसेज पर रोक लगेगी।
जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए वैध बैंक खाता होगा जरूरी
1 सितंबर से जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए वैध बैंक खाते का विवरण देना जरूरी होगा। बिना वैध बैंक खाते की जानकारी के जीएसटी रिटर्न नहीं भर सकेंगे।
14 सितंबर तक मुफ्त में आधार अपडेट
14 सितंबर 2024 तक आधार कार्ड में नाम, पता और जन्मतिथि को मुफ्त में अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद अपडेट कराने पर निर्धारित शुल्क देना होगा।
