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23वें विधि आयोग का गठन, तीन वर्ष का होगा कार्यकाल; सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे अध्यक्ष

सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे।
  • आयोग में एक पूर्णकालिक चेयरपर्सन और सदस्य सचिव समेत चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे
  • कानूनी मामलों के विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे
  • 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था

एजेंसी | सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। सोमवार देर रात जारी कानून मंत्रालय के आदेश के मुताबिक पैनल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवारत जज इसके चेयरपर्सन एवं सदस्य होंगे। विधि कार्य विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे। बता दें कि 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया है।

पांच से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं हो सकते
आदेश के मुताबिक, इस आयोग में पांच से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं हो सकते। आयोग के चेयरपर्सन एवं सदस्यों के रूप में काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के सेवारत जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सेवानिवृत्ति की तिथि तक या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक (जो पहले हो) पूर्णकालिक आधार पर कार्य करेंगे।

अध्यक्ष को 2.50 लाख तो सदस्यों को 2.25 लाख प्रति माह वेतन
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है तो अध्यक्ष को प्रति माह 2.50 लाख रुपये (निर्धारित) और सदस्यों को 2.25 लाख रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा।

जस्टिस अवस्थी थे 22वें आयोग के अध्यक्ष
सरकार ने 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी, 2020 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था। जस्टिस अवस्थी ने 9 नवंबर, 2022 को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2023 में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया था।

newsvistabih
Author: newsvistabih

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