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Land For Job Scam : बेगूसराय के डीएम रहे आरके महाजन पर चलेगा केस

LAND FOR JOB मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI को बेगूसराय के डीएम रहे पूर्व IAS आरके महाजन पर केस चलाने की अनुमति दे दी है।
  • दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से CBI को मिली अनुमति
  • रेल मंत्री रहते हुए लालू ने नियुक्ति किया था पीए
  • बीपीएससी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं IAS महाजन
  • मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी

नई दिल्ली/एजेंसी | दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में बेगूसराय के डीएम रहे पूर्व IAS आरके महाजन (रजनीश कुमार महाजन) पर केस चलाने की अनुमति दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव पहले से ही आरोपी हैं। आरके महाजन बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अध्यक्ष (2020) और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं।


CBI का आरोप : महाजन ने घोटाले में अहम भूमिका निभाई
सीबीआइ ने जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार कैडर के IAS आरके महाजन की भूमिका की जांच की। इसके बाद कोर्ट से महाजन के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 जनवरी 2025 की तिथि तय की थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआइ को महाजन पर केस चलाने की अनुमति दी। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले आरके महाजन उस समय लालू यादव के निजी सचिव और रेल भवन में जन शिकायत कोषांग के कार्यकारी निदेशक थे। महाजन पर आरोप है कि उन्होंने इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी।


रिटायरमेंट के दिन ही BPSC का चेयरमैन बनाया
आरके महाजन 31 अगस्त 2020 को IAS से रिटायर हुए थे। उसी दिन नीतीश कुमार ने उन्हें बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया। बीपीएससी अध्यक्ष रहते हुए 2022 में प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। हालांकि, आरके महाजन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वे अपने कार्यकाल तक बीपीएससी के अध्यक्ष बने रहे।

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Author: newsvistabih

1 thought on “Land For Job Scam : बेगूसराय के डीएम रहे आरके महाजन पर चलेगा केस”

  1. It’s detail coverage on land for job scam and involvement of retired IAS RK Mahajan. CBI has already chargesheeted Laloo Yadav and several of his family members. CBI has on record a list of beneficiaries of job alloted to them in return of land given as largesse to Laloo family. It is surprising why Raus Avenue Court of late taking cognisance of involvement of retd IAS official in this case and allowing CBI to register his involvement in this case. It’s now high time now when the Court should deliver the judgement.

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