नई दिल्ली | अब मतदाता पहचान पत्र भी आधार कार्ड से लिंक होगा। इस बात का फैसला मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय गृह सचिव की बैठक में लिया गया। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी, गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, MeitY के सचिव, UIDAI के CEO और चुनाव आयोग के टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे।
तीन घंटे तक चली बैठक, फिर मिली हरी झंडी
करीब तीन घंटे तक चली बैठक में निर्णय लिया गया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के पुराने निर्णयों का भी हवाला दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि वोटर आइडी-आधार लिंकिंग को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 23 (4), 23 (5) और 23 (6) का हवाला देकर इसे कानूनी जामा पहनाया गया है।
The Election Commission of India, led by CEC Gyanesh Kumar, along with ECs Dr Sukhbir Singh Sandhu and Dr Vivek Joshi, held a meeting with the Union Home Secretary, Secretary Legislative Department, Secretary MeitY and CEO, UIDAI and technical experts of the ECI in Nirvachan… pic.twitter.com/v8sD4ECpb6
— ANI (@ANI) March 18, 2025
आपकी मर्जी पर निर्भर करेगा कार्ड लिंक कराना
ऐसा नहीं है कि सरकार जबरन आधार लिंक करवाएगी। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। आपकी मर्जी रहेगी कि आप वोटर आइडी को आधार से लिंक करें या नहीं।
