नई दिल्ली/एजेंसी | अब PAN Card बनवाने के लिए भी 1 जुलाई 2025 से नया नियम लागू हो रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि 1 जुलाई 2025 से जो भी व्यक्ति पैन कार्ड बनवाएंगे उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार नंबर और बिना आधार सत्यापन के अब पैन कार्ड नहीं बनेगा। अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी नहीं था और कोई भी वैध पहचान पत्र तथा जन्म प्रमाणपत्र इसके लिए काफी होते थे। आधार के बायोमेट्रिक सत्यापन के चलते अब फर्जी पैन कार्ड नहीं बनाए जा सकेंगे।
क्यों किया गया यह बदलाव : सरकार का मानना है कि इस कदम से फर्जी पैन कार्ड पर प्रभावी रोक लगेगी। टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। जो लोग अपनी आय छुपाते हैं, उन पर सख्ती की जा सकेगी। यह प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल बनाएगा। टैक्स दाखिल करने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
10 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान : Indian Income Tax Department के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख सकता है। यदि किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाया जाता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। नया नियम इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा।
जिनके पास पैन और आधार दोनों, उनके लिए क्या : जिन लोगों के पास पैन और आधार दोनों हैं उन्हें इन दोनों कार्ड को लिंक कराना जरूरी है। मौजूदा पैनधारकों के पास 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी जुर्माना के आधार लिंक करने का समय है। ऐसा नहीं करने पर उनका पैन अगले साल से निष्क्रिय हो जाएगा।
