- 10-10 हजार रुपये के दो पर्सनल बॉन्ड भरने के बाद मिली जमानत
- 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पोस्टर चिपकाने से जुड़ा है मामला
बेगूसराय | कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सोमवार को बेगूसराय की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद स्पेशल जज विवेक चंद्र वर्मा की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दे दी। कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये के दो पर्सनल बॉन्ड जमा करने पर जमानत का आदेश दिया। इसके बाद कन्हैया कुमार को कोर्ट से रिहा कर दिया गया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है। उस समय कन्हैया कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के प्रत्याशी के रूप में बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रुदौली गांव में एक भवन पर उनका चुनावी पोस्टर चिपकाया गया था। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए बछवाड़ा थाने में प्राथमिकी (कांड संख्या-73/2019) दर्ज कराई थी।









