पटना | प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा (BPSC TRE-1) का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने यह फैसला याचिकाकर्ता धीरेंद्र कुमार की अर्जी पर सुनाया है। मामले की पैरवी एडवोकेट वाईवी गिरी ने की। बताते चलें कि अक्टूबर 2023 को बीपीएससी ने टीआरई-1 का परिणाम जारी किया था। इसके बाद आयोग ने पूरक परिणाम जारी करने से इंकार कर दिया था।
2024 सीटें खाली रह गई थीं
BPSC TRE 1 में 2024 सीटें खाली रह गई थीं। 9-10 वीं क्लास के लिए अंग्रेजी के लिए 926, साइंस के लिए 681,11-12वीं क्लास के लिए 223 सीटें और अन्य विषयों के लिए 194 सीटों पर नियुक्ति नहीं हुई थी। आयोग ने कहा था कि अब खाली बची सीटों को दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में जोड़ा जाएगा। अब इन तमाम सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा।