नई दिल्ली/एजेंसी | लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला संवैधानिक संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंगलवार को संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश करेंगे। विधेयक के पेश होने के बाद मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध करेंगे। इस विधेयक में सेक्शन 2 के सब क्लॉज 5 में अलग से भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाने का प्रावधान किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा में अपने सांसदों को उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। पार्टी की ओर से यह व्हिप मंगलवार के लिए जारी किया गया है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों को अनिवार्य रूप से सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है।
BJP issues a three line whip to all its Lok Sabha MPs to be present in the house on 17th December, 2024 as some important legislative business is to be discussed. pic.twitter.com/lfdQgErwUs
— ANI (@ANI) December 16, 2024
विधेयक में क्या प्रावधान रहेगा
इस विधेयक में एक नए अनुच्छेद 82ए को शामिल करने का प्रस्ताव है जिसके तहत लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव और अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि), अनुच्छेद 172 (राज्य विधानमंडलों की अवधि) और अनुच्छेद 327 में (विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति) में संशोधन किया जाना है।
मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी। संसद का वर्तमान शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा।