बड़ी खबर : अब मेयर और डिप्टी मेयर पांच साल से पहले नहीं हटेंगे
बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया। विधेयक के सदन से पास होने के बाद अब प्रदेश के सभी मुख्य पार्षद (मेयर) या उपमुख्य पार्षद (डिप्टी मेयर) हर हाल में अपना कार्यकाल (5 साल) पूरा करेंगे।
पटना | बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया। विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक के जरिए नगरपालिका के नियमों में संशोधन किया गया है। विधेयक के सदन से पास होने के बाद अब प्रदेश के सभी मुख्य पार्षद (मेयर) या उपमुख्य पार्षद (डिप्टी मेयर) हर हाल में अपना कार्यकाल (5 साल) पूरा करेंगे। पार्षदों के पास उन्हें हटाने का अधिकार नहीं होगा।
नगर निगम/ नगरपालिका के अधिकारों को कम किया गया
नए विधेयक में सरकार की तरफ से नगरपालिका के उन अधिकारों को भी कम किया गया है जिसके तहत पार्षद सरकार के नियम का विरोध करते हैं। इसके खिलाफ प्रस्ताव लाते हैं। प्रस्तावित बिल में सरकार के नियम के खिलाफ प्रस्ताव पर मुख्य पार्षद और पीठासीन पदाधिकारी की तरफ से भी विचार नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह का प्रस्ताव आता भी है तो इसे नगरपालिका पदाधिकारी की तरफ से विचार के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
पढ़िए, क्या कहते हैं मेयर और पूर्व मेयर
पिंकी देवी, मेयर
शहरी सरकार स्थिर रहेगी, सही तरीके से काम होगा
नियमों में संशोधन नहीं होने के कारण मेयर या डिप्टी मेयर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। नियम में संशोधन के बाद मेयर निर्भीक रूप से काम कर सकेंगे। शहरी सरकार स्थिर रहेगी तो काम भी बेहतर तरीके से होगा। आखिर ने उन्हें चुनकर भेजा है। पिंकी देवी,मेयर, बेगूसराय नगर निगम
संशोधन पहले ही हो जाना चाहिए था
आलोक अग्रवाल
नगरपालिका के नियम में संशोधन उसी समय हो जाना चाहिए था जबसे मेयर और डिप्टी मेयर का सीधा चुनाव (मतलब उन्हें जनता चुनती है) होने लगा है। खैर, नियमों में संशोधन के बाद मेयर बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। लेकिन संशोधन के बाद एक डर यह भी है कि कुर्सी पर बैठे लोग तानाशाह न हो जाएं। आलोक अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, बेगूसराय नगरपालिका