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Income Tax : ITR फॉर्म 1 और 4 जारी, जानें क्या-क्या बदला

अब एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पाने वाले व्यक्ति भी ITR-1 दाखिल कर सकते हैं। पहले ऐसे लोगों को ITR-2 दाखिल करना होता था।

नई दिल्ली/एजेंसी | आयकर विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। इसे 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा फाइल किया जा सकता है। अब एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पाने वाले व्यक्ति भी ITR-1 दाखिल कर सकते हैं। पहले ऐसे लोगों को ITR-2 दाखिल करना होता था। यह बदलाव शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले वेतनभोगियों के लिए राहत देने वाला है। साधारण भाषा में कहें तो सैलरी वाले लोग और वैसे साधारण व्यवसायी जिनका ऑडिट नहीं होता है वे ITR भर सकते हैं। अन्य फॉर्म्स (जैसे ITR-2, ITR-3) भी जल्द ही जारी हो सकते हैं।

कौन भर सकते हैं ITR-1 फॉर्म (सहज)

  • जिसकी आय वेतन या पेंशन से है।
  • एक आवासीय संपत्ति से है।
  • अन्य स्रोतों (जैसे बैंक ब्याज) से है।
  • 5,000 रुपये तक की कृषि आय भी हो सकती है।
  • कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक है।

किसे भरना है ITR-4 फॉर्म (सुगम)

  • रेजिडेंट टैक्सपेयर, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और फर्म (LLP को छोड़कर), जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है।
  • जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से है और सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत आती है।
  • जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक है।

 

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Author: newsvistabih

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